बैठकसामूहिक विवाह योजनाहाथरस
जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने कैम्प सभागर में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश
जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने कैम्प सभागर में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

हाथरस 22 मई, 2023 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के अन्तर्गत आगामी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने कैम्प सभागर में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए
जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में दहेज प्रथा के रूप में फैली कुरीतियो को मिटाने में सहायता मिलेगी। आगामी माह में जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसमें लगभग 500 जोडों की शदिया करायी जायेंगी। जिसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड, नगर पालिका/नगर पंचायत को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले जोड़ो की पात्रता का विशेष ध्यान रखे जाने के कडे निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,
समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में डुग्गी-मुनादी के द्वारा योजना का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाय तथा पात्र जोड़ों का चिन्हीकरण एवं भौतिक सत्यापन कराकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हेतु समस्त टेंडर प्रक्रियाओं को ससमय पूर्ण कराने तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुऐ निधार्रित लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दी जाने वाली सामग्री निर्धारित जोड़ों के सापेक्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन से 3 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपायुक्त उद्योग तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं धनराशि की सूची लोकल स्तर पर प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होनें बैठक के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन हेतु पात्रता निम्नवत है- कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों तथा जनपद के मूल निवासी हों। विवाह की तिथि को कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष हो। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, दिव्यांग कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, विधवा/तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
आवेदन प्रक्रिया- कन्या व वर को कन्या पक्ष से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/कार्यालय खण्ड विकास तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/नगर पंचायत अथवा समाज कल्याण विभाग विकास भवन में उपस्थित होकर विवाह की तिथि से पूर्व आवेदन पत्र भरकर निम्न आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करना होगा। कन्या व वर को दो-दो फोटो व पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान इत्यादि द्वारा जारी पहचान पत्र। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक अभिलेख/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड/आधार कार्ड। कन्या पक्ष के परिवार की आय के सम्बन्ध में पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह हेतु तलाकनामा/कानूनी रूप से हुये तलाक का वैध अभिलेख
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह एवं पुर्नविवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के माध्यम से सामुहिक विवाह सपन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। परिवार की वार्षिक आय रू0 02 लाख होनी चाहिए। निर्धन पारिवारों की कन्या के विवाह, विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा जिसका कानुनी रुप से तलाक हो गया हो का पुर्नविवाह कराया जायेगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग जन अभिभावक की पुत्री तथा ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना के तहत उ0प्र0 सरकार द्वारा एक जोड़े पर 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। जिसमें से 35 हजार रूपये की धनराशि कन्या के खाते में आन्तरित की जायेगी। 10 हजार रूपये की आवश्यक सामग्री जोड़े को प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम के आयोजन में 06 हजार रूपये की धनराशि व्यय की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नं0-105, विकास भवन, मथुरा रोड, हाथरस में सम्पर्क किया जा सकता है
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा, उपायुक्त उद्योग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सिकंदराराऊ, खंड विकास अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।